'); Fast News 1
RBI

दिल्ली :  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि वे लोन लेने वाले संभावित ग्राहकों को उन ऋणों और ब्याज के बारे में सरल शब्दों में ‘मुख्य तथ्यों का विवरण’ (केएफएस) प्रदान करें, जिनका भुगतान करने की उनसे अपेक्…

Continue Reading
Load More That is All